चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। अपर जिला एवं सेशन जज/पॉक्सो पंकज तोमर की अदालत ने मामले में सुनवाई की।
कि वह मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है. वो किडनी में पथरी के ऑपरेशन के लिए वह देहरादून आई थी. 24 नवंबर 2022 को महिला ऑपरेशन के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई और 24 नवंबर को उसका ऑपरेशन हुआ. जिसके चलते उन्हें 24 और 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. इस दौरान महिला का पति भी उनके साथ अस्पताल में था और 25 नवंबर की रात को उनकी माता भी उनके साथ अस्पताल में रुक गई. उस दिन महिला के पति ने अपनी चार वर्षीय बेटी को अपने दोस्त प्रेमनगर निवासी के पास छोड़कर आ गया.
जानकारी के अनुसार 27 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश निवासी महिला ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह नवंबर 2022 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण दो दिन के लिए देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी और 24 नवंबर को उसका ऑपरेशन हुआ। पति उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर चार साल की बेटी के साथ रात रुकने के लिए अपने दोस्त अंकित जोशी पुत्र ललित मोहन जोशी निवासी गुरु नानक एन्क्लेव प्रेमनगर के किराये के कमरे पर चले गए थे।
वहीँ जब दूसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर परिवार पांवटा साहिब लौट गया। महिला ने देखा बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर खून के निशान थे। घबराकर उन्होंने बेटी से किसी के द्वारा छोड़छाड़ किए जाने की बात पूछी।
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बच्ची ने बताया कि दून में अंकित जोशी ने रात उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 27 जनवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तमाम सबूतों, वकीलों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अंकित को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
साथ ही अभियोजन अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद अपराधी को दोषी करार देते हुए 20 साल सक्षम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से एक लाख रुपए पीड़ित को प्रतिकार के रूप में देने के आदेश दिए हैं। Enews24x7 Team