पौड़ी में जल्द ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था बदलने जा रही है। जिसके तहत जिले के 1,777 राजस्व गांव जल्द ही नियमित पुलिस का हिस्सा होंगे। इससे पौड़ी जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होगी एवं लोगों को न्याय पाने के लिए अब राजस्व पुलिस के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिल जाएगी।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने पुलिस महानिदेशालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें जिले के समस्त राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत जिले में तीन नए थाने व 10 नवीन चौकी खोलने के साथ-साथ कुछ थानों व चौकियों को उच्चीकृत किए जाने का भी प्रस्ताव है।

जनपद पौड़ी ब्रिटिश शासन काल का अहम केंद्र बिंदु रहा है। यहां की जनता स्वतंत्रता के बाद से दोहरी पुलिसिंग व्यवस्था को झेल रही थी। इससे उन्हें न्याय पाने के लिए नियमित पुलिस व राजस्व पुलिस के चक्कर में काटने पड़ते थे। इस व्यवस्था में बदलाव की वर्षों से मांग उठ रही थी। राजस्व निरीक्षक, उपनिरीक्षक भी कई बार इस व्यवस्था में बदलाव को लेकर आंदोलन, कार्यबहिष्कार कर चुके हैं।

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साथ ही उच्च न्यायालय भी इस दिशा में सरकार को आदेश जारी कर चुका है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कल्जीखाल, अगरोड़ा व सेडियाखाल को थाना बनाए जाने और साथा ही कोतवाली पौड़ी, कोतवाली श्रीनगर, थाना थलीसैंण, धुमाकोट, रिखणीखाल, सतपुली को विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव भेजा है।

उन्होंने बताया कि चौकी दुगड्डा को उच्चीकृत कर थाना बनाया जाना प्रस्तावित है। बताया नवसृजित चौकियों में डांडा नागराजा, पोखरीखेत, संगलाकोटी, नौगांवखाल, कोट, ल्वाली, सिलोगी, फरसूला, कांडाखाल व पौखाल शामिल हैं। एसएसपी सिंह ने बताया कि विस्तारीकृत चौकी में सबदरखाल, पाबौ, गुमखाल, दुधारखाल का प्रस्ताव शामिल है।

पौड़ी: जनपद पौड़ी में वर्तमान में 9 थाना व 4 कोतवाली क्षेत्र हैं। इनमें कोतवाली पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडौन व कोटद्वार हैं। जबकि थाना क्षेत्र में थलीसैंण, पैठाणी, धुमाकोट, रिखणीखाल, यमकेश्वर, लक्ष्मणझूला, सतपुली, कालागढ़, देवप्रयाग शामिल हैं। वहीं श्रीनगर महिला थाना है।

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पौड़ी: जनपद के समस्त राजस्व गांवों को नियमित पुलिस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर डीएम पौड़ी डा. आशीष चौहान ने को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। डा. चौहान ने बताया कि एसएसपी पौड़ी के प्रस्ताव पर समस्त संबंधित तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई अमल में लाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

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